आदेश- नियम विरुद्ध संचालित नर्सिग कॉलेजों पर दो दिन में करो कार्रवाई
जबलपुर। प्रदेश में नियम विरुद्ध चल रहे नर्सिग कॉलेजों के फर्जीवाड़े पर एमपी हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अयोग्य होने पर नर्सिग काउंसिल रजिस्ट्रार को हटाने के निर्देश के बाद मामले में चल रही सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मप्र नर्सिग काउंसिल से पूछा कि उन 149 नर्सिग कॉलेजों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई जिन्होने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। नियम विरुद्ध संचालित कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने काउंसिल को दो दिन का वक्त दिया गया है। वहीं अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई इसका ब्यौरा शपथ पत्र के साथ पेश करने का आदेश दिया है।
गाड़ियों के शोरूम और वर्कशॉप में चल रहे कॉलेज
हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट की सख्ती के बाद गुरुवार को एमपी नर्सिग काउंसिल के रजिस्ट्रार की ओर से जवाब पेश किया गया था। इसमें कहा गया कि साल 2020-21 में नियम विरु द्ध खुले नर्सिग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है जबकि 453 में से 149 नर्सिग कॉलेजों ने काउंसिल के नोटिस का जवाब नहीं दिया। नोटिस का जवाब न देने वाले कॉलेजों पर अब मप्र नर्सिग काउंसिल को 2 दिनों में कार्रवाई करनी होगी। उल्लेखनीय है कि जबलपुर की लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने प्रदेश के 453 नर्सिग कॉलेजों को मान्यता देने में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया है कि कई नर्सिग कॉलेज गाड़ियों के शोरूम और वर्कशॉप में चल रहे हैं जिनमें न लैब-लायब्रेरी है और न ही कॉलेज-हॉस्टल की बिल्डिंग, याचिका में इस फर्जीवाड़े को प्रदेश के हैल्थ सेक्टर से खिलवाड़ बताया गया है।
