मजदूरी कर लौट रही महिला के साथ हुई थी ज्यादती
जबलपुर। जिला अदालत ने अनुसूचित जनजाति की मजदूर महिला से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी आधारताल निवासी महेंद्र पिल्लई, हनुमानताल निवासी सूरज कुमार और पाठबाबा निवासी राजू उर्फ बबलू का दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों आरोपियों पर 26-26 हजार रु पए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने दलील दी कि 20 फरवरी 2019 को महिला मजदूरी करने गई थी। जिसके बाद वह शाम साढ़े 7 बजे मजदूरी करने के बाद अपने गांव लौट रही थी, तभी ठेकेदार रामखेलावन पटेल भी बाइक से उसी तरफ जा रहा था। जिसके बाद ठेकेदार ने महिला को लिफ्ट दे दी। जहां रास्ते में आरोपियों ने कार से आकर रास्ता रोका और बंदूक दिखाकर धमकाया। इससे महिला घबरा गई और उसे जबरदस्ती कार में बैठा दिया गया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने मजदूर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने बरेला थाने में की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ 26-26 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
