पीईबी को हाईकोर्ट के निर्देश,पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा के कट-ऑफ मार्क पेश करो
May 05, 2022
0
पूछा-भूतपूर्व सैनिकों को प्रथम फेस की परीक्षा में हॉरिजेंटल आरक्षण क्यों नहीं दिया
जबलपुर। पुलिस भर्ती में पदों के विज्ञापन सम्बंधी दायर याचिका पर आज मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर पीईबी को सभी वर्गो का कट ऑफ मार्क सहित 12 मई को जवाब पेश करने आदेश दिया है। मामला पुलिस भर्ती 2020 में 6000 पदों के विज्ञापन में भूतपूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत हॉरीजॉन्टल आरक्षण देकर 601 पद आरक्षित किए जाने से जुड़ा है । इसमें लगभग 3822 भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन दाखिल किए थे। लिखित परीक्षा में लगभग 22 सौ भूतपूर्व सैनिक शामिल हुए हैं। इसमें घोषित रिजल्ट में मात्र 6 उत्तीर्ण अर्थात सेकेंड चरण की परीक्षा में सूटेवल पाए गए । व्यापम/पीईबी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को एक सैकड़ा के लगभग, भूतपूर्व सैनिकों ने हाईकोर्ट में याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। उक्त याचिका में हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती की सम्पूर्ण प्रक्रिया याचिका के निर्णयाधीन करने का आदेश 27 अप्रेल को ही जारी कर दिया गया है ।
पुलिस भर्ती में नहीं अपनाई पारदर्शी प्रक्रिया .................
इसी क्रम में आज 5 मई को हाईकोर्ट में जस्टिस संजय द्विवेदी की बैंच में सुनवाई नियत थी,लेकिन पीईबी द्वारा उक्त भर्ती में अपनाई गई प्रक्रिया से सम्बंधित जबाब नहीं दिया गया । इस पर न्यायालय को बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षित पदों पर अन्य किसी वर्ग से नियुक्ति नहीं की जा सकती। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु नियमों के तहत शिथिलता का भी प्रावधान है। हॉरीजॉन्टल आरक्षण में वर्टीकल के समतुल्य मेरिट सूची नहीं बनाई जा सकती है। पीईबी ने उक्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं की है किस वर्ग का कितना कटऑफ मार्क है डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। इसके कारण उक्त सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया दूषित प्रतीत हो रही है। शासन के स्पष्ट नियम होते हैं वे भी उक्त भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों पर लागू नहीं किए गए हैं । उक्त समस्त तर्कों को गंभीरता से लेते हुए न्यायलय द्वारा पीईबी को निर्देशित किया गया है कि सभी वर्गों का कट-ऑफ मार्क सहित 12 मई के पूर्व कोर्ट में जबाब दाखिल करे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी अधिवक्ता नरेंद्र पाल सिंह रूपराह, रामेश्वर सिंह ठाकुर ने की ।
Tags
