बरेला पुलिस कर रही जांच, कलेक्टर ने कहा-ब्लैक लिस्ट करो
जबलपुर। नीमखेड़ा में खसरा में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के महिला बिल्डर नैन्सी स्वामी ने 32 प्लाट बेच दिए। मामले की शिकायत मिलने पर कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी के निर्देश पर बिना सक्षम स्वीकृति के भूखण्डों का विक्र य करने के मामले में मोती बिल्डिंग मेनरोड सदर निवासी नैन्सी स्वामी के विरु द्ध बरेला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है । नायब तहसीलदार बरेला रूपेश्वरी कुंजाम के अनुसार बिल्डर नैन्सी स्वामी पति फ्लेरेट प्रकाश द्वारा ग्राम नीमखेड़ा में खसरा 146/1 की 1.110 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 148/1 की 0.780 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। खसरा नम्बर 146/1 की भूमि पर 39 एवं खसरा नम्बर 148/1 की भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के 32 भूखण्डों का विक्र य किया जा चुका था । नायब तहसीलदार ने बताया कि कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने बिना सक्षम अनुमति के भूखण्डों के विक्र य के इस मामले में आरोपी नैंसी स्वामी को भविष्य में कॉलोनाइजेशन ब्लैक लिस्टेड करने के तथा खसरा नम्बर 146/1 की 1.110 हेक्टेयर में से शेष बची 0.686 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 148/1 की 0.780 हेक्टेयर में से शेष बची 0.334 हेक्टेयर भूमि को खसरा के कालम नम्बर 12 में अहस्तांतरणीय दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। नायब तहसीलदार बरेला के अनुसार बिल्डर नैंसी स्वामी के विरूद्ध धारा 61-(घ)(3) मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत बरेला पुलिस थाना में राजस्व निरीक्षक अंकित तिवारी एवं पटवारी गायत्री आर्मो द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है।
