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अंजुमन इस्लामिया के सीईओ कर्नल जांबाज के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर

पद पर रहते नियम विरुद्ध एफडीआर पर ले लिए लोन 

जबलपुर। अंजुमन इस्लामिया वक्फ के तत्कालीन सीईओ पर पद का दुरुपयोग एवं बिना बजट स्वीकृति के एफडीआर पर ऋण लेकर 33 लाख से अधिक कीमत की 2 बस खरीदने का आरोप लगा है। शेख हसरुद्दीन मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शिकायत पर लार्डगंज पुलिस ने मुख्य पालन अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एचके ज़ांबाज और तत्कालीन सहायक कार्यपालन अधिकारी नसीर खान पर धारा 420, 406, 409, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। लार्डगंज पुलिस ने बताया, कि 18 फरवरी 2019 को कर्नल एचके ज़ांबाज को अंजुमन इस्लामिया मढ़ाताल में सीईओ पदस्थ किया गया था। उन्हें निर्देशित किया गया था, कि बजट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का क्रय वक्फ द्वारा नहीं किया जाएगा। कार्यपालन अधिकारी एचके ज़ांबाज और सहायक कार्यपालन अधिकारी नासिर खान ने पद का दुरुपयोग कर पंजाब नेशनल बैंक में एफडीआर पर ऋण लेकर 2 बस क्रय कीं, जिनकी कीमत 33 लाख 21677 रुपए है। दोनों अधिकारियों ने बस खरीदी के लिए न तो निविदा सूचना निकाली और न ही खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी रखा। बस खरीदी के मामले की शिकायत लोकायुक्त भोपाल में भी की गई थी।

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