नई शराब नीति में शिवराज सरकार देगी होमबार की छूट
भोपाल। प्रदेश में नई शराब दुकानें भले ही नहीं खुले लेकिन अब घर-घर होमबार खुल सकेंगे जहां लोग घरों में जमकर शराब भी रख सकेंगे और उसका जमकर सेवन भी कर सकेंगे। नई आबकारी नीति में राज्य सरकार ने हर साल एक करोड़ से अधिक का आयकर रिटर्न भरने वाले प्रदेश के करोड़पतियों को घर में होमबार खोलने की अनुमति दे दी है। मध्यप्रदेश में इस समय चार हजार पांच सौ से अधिक करोड़पति हैं। ऐसे लोग अब लाइसेंस लेकर घर में होमबार खोल सकेंगे। वहीं सभी एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब के काउंटर खुलेंगे जहां फ्लायर आसानी से शराब ले सकेंगे। प्रदेश के ऐसे सभी व्यवसायी, पेशेवर लोग जिनकी सालाना आमदनी एक करोड़ से अधिक है तो उन्हें घर में ही होमबार खोलने के लिए राज्य सरकार बकायदा लाइसेंस जारी करेगी। इसके लिए पचास हजार रुपए देकर लाइसेंस लेना होगा। अभी तक एक व्यक्ति तीन बोतल सील पैक और एक खुली बोतल या एक पेटी बीयर रख सकता है। अब नई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है कि लाइसेंस धारक चार गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकेगा। घर में पार्टी करने के लिए ऐसे होमबार लाइसेंस धारक को अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
नई व्यवस्था एक अप्रैल से, नियम बन रहे
पचास हजार रुपए का लाइसेंस लेकर होम बार खोलने की अनुमति किस तरह मिलेगी। होमबार कहां-कहां प्रतिबंधित रहेंगे। होमबार में क्या अनुमति होगी और किस तरह के प्रतिबंध होंगे इसके लिए आबकारी विभाग नियम बना रहा है। ये नियम नये वित्तीय वर्ष से पहले मार्च तक जारी हो जाएंगे। आबकारी आयुक्त राजीव दुबे का कहना है कि नई पालिसी अगले वित्तीय वर्ष से जारी होगी उसके नियम अब विभाग तैयार कर रहा है।