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मैथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों ने करोड़ों का चूना लगाया, ईओडब्ल्यू ने की एफआईआर

नजूल की जमीन लीज नवीनीकरण का मामला 

जबलपुर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने मैथोडिस्ट चर्च के डिस्ट्रिक सुपरीडेंटेंड सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों ने 2004 व 2005 में नजूल की जमीन के लीज नवीनीकरण का आदेश कराने के बावजूद भू-भाटक जमा न कर शासन को लगभग 7.61 करोड़ रु पए की चपत लगाई। ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत के मुताबिक धोखाधड़ी के प्रकरण में तत्कालीन डिस्ट्रिक सुपरीडेंटेंड मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया रेव जॉन आरए साइमन, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मनीष गीडियन, विशप मैथोडिस्ट चर्च एमए डेनियल, ले लीडर रविकुमार प्रसाद और ट्रेजरार चर्च इन इंडिया रीजनल कान्फ्रेंस एरिकनाथ को आरोपी बनाया गया है।

 कलेक्टर ने जारी किया था लीज नवीनीकरण का आदेश

एसपी ईओडब्ल्यू ने बताया कि सिविल स्टेशन की नजूल की भूमि के लीज नवीनीकरण का पैसा नहीं जमा कराने को लेकर पूर्व में शिकायत मिली थी। मामले की जांच इंस्पेक्टर स्वर्णजीत सिंह धामी ने की थी। शिकायत में नजूल प्लाट नंबर 4, 5, 8/1 सिविल स्टेशन की नजूल भूमि पर शासन की ड्यूटी की चोरी करने और भू-भाटक प्रीमियम न जमा कर शासन को करोड़ों रुपए क्षति का दावा किया गया था। शिकायत की जांच में पता चला कि मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के सेक्रेटरी द्वारा वर्ष 2004 में ब्लॉक नंबर 4, प्लाट नंबर 5 रकबा 0.9866 एकड की नजूल की भूमि की लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था। जमीन का भू-भाटक जमा करने की शर्त पर 19 जनवरी 2005 को तहसीलदार की अनुशंसा पर कलेक्टर ने लीज नवीनीकरण का आदेश जारी किया था। ईओडब्ल्यू ने पांचों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। ब्लॉक नंबर 4 और प्लाट नंबर 8/1 की 2.9838 एकड नजूल की भूमि का लीज नवीनीकरण आवेदन पेश करने पर रांझी तहसीलदार की अनुशंसा पर कलेक्टर ने 13 दिसंबर 2004 को भू-भाटक जमा करने पर लीज नवीनीकरण के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद भू-भाटक की प्रीमियम राशि जमा नहीं गई। मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के पदाधिकारियों द्वारा नजूल की भूमि का पट्टों का पंजीयन और साथ ही भू-भाटक की राशि 7 करोड़ 62 लाख 16 हजार 432 रु पए की शासन को क्षति पहुंचाई है।

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