मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में आवेदन-पत्र आमंत्रित
खरगोन 06 मार्च 2022। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 05 अप्रैल 2022 को मध्यप्रदेश शासन द्वारा समारोह पूर्वक लांच की गई। योजना अन्तर्गत स्वयं का उद्योग और व्यवसाय/सेवा के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपये से अधिकतम 50 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं। इस योजना में सेवा व व्यवसाय के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये और उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये का बैंक ऋण म.प्र. शासन की गारंटी पर दिया जाता हैं। योजनांतर्गत हितग्राही से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान वार्षिक आधार पर 7 वर्ष तक शासन द्वारा दिया जायेगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विस्तृत जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं। विभाग की वेबसाइट MPMSME.GOV.IN पर भी योजना संबंधी जानकारी तथा पात्रता की शर्ते देखी जा सकती हैं। खरगोन जिले के युवाओं से अपील है कि वे योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक युवा पात्रतानुसार स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन करें।

