नर्मदापुरम /31,मार्च,2022/ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा मध्यप्रदेश जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में जन्म / मृत्यु की घटना 30 दिवस पश्चात से 1 वर्ष की अवधि के अंदर के प्रकरणों में शपथ पत्र एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने पर जिला रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु द्वारा नियमानुसार पंजीयन करने के लिए अनुज्ञा प्रदान की जाती है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त परिप्रेक्ष्य में नगरपालिका नर्मदापुरम के अंतर्गत आवेदक अबरार उलहक पिता अब्दुल वदूद की बड़ी माता शायरा खातून के मृत्यु, आवेदक पंकज गोयल के पिता अमीरचंद गोयल के मृत्यु, आवेदक विश्वनाथ दास मानिकपुरी पिता अर्जुनदास मानिकपुर के पुत्र आशीष मानिकपुरी के मृत्यु, आवेदक भागवतीबाई के पति हरिप्रसाद भिलाला के मृत्यु, नगरपालिका इटारसी के अंतर्गत आवेदक सुनील कुमार संतोरे पिता मुंशी संतोरे की माता यशोदाबाई के मृत्यु तथा नगरपरिषद बनखेड़ी के अंतर्गत आवेदक राजेश पटेल पिता अजमेर सिंह पटेल की पत्नि स्वाति पटेल के मृत्यु पंजीयन के इस तरह कुल 6 प्रकरण में अनुज्ञा प्रदान की गई है।
जन्म-मृत्यु पंजीयन के 6 प्रकरण में अनुज्ञा जारी
April 02, 2022
0
Tags

.jpg)