कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर मिलेगी 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि
दावा प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्धारित
प्रदेश सरकार कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्ति के परिवार को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु के मामलों में दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण दावे प्राप्त करने की प्रक्रिया अंतहीन होने एवं ऐसी स्थिति में झूठे दावे प्रस्तुत करने की संभावना को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु के मामलों में अनुग्रह राशि के लिए दावे प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20 मार्च 2022 से पूर्व कोविड-19 संक्रमण से हुई मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह राशि दावों को प्रस्तुत करने के लिए 24 मार्च 2022 से 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार 20 मार्च 2022 के पश्चात कोविड-19 संक्रमण से होने वाली मृत्यु पर दावा आवेदन मृत्यु दिनांक से 90 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों की समयावधि में 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा। किसी कारणवश यदि कोई दावेदार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाता है तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर दावा प्रस्तुत कर सकता है।

