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युवती सुसाइड कांड में शहनाई गार्डन संचालक को जमानत देने से हाईकोर्ट का इंकार

परिजनों ने लगाया है हत्या का आरोप,पीएम रिपोर्ट पर कोर्ट ने पूछे सवाल 

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर के होटल क्रिस्टल क्राउन के कमरे में युवती की कथित आत्महत्या मामले में आरोपी शहनाई गार्डन संचालक रोहित राजपूत को जमानत देने से इंकार कर दिया है। साथ ही पुलिस द्वारा पेश की गई डायरी पर विवेचना अधिकारी से सवाल-जवाब किए हैं। इसके बाद मामले पर जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने प्रकरण में गंभीरता मान जमानत आवेदन खारिज कर दिया। बता दें कि विगत 3 दिसम्बर को होटल के कमरा नम्बर 105 में पूर्व महिला कर्मचारी का शव फांसी पर लटका पाया गया था। इसमें संदिग्ध परिस्थितियों के आधार पर स्टेशन थाना पुलिस ने रोहित राजपूत को चार दिसम्बर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। जिला कोर्ट से रोहित को जमानत नहीं मिल सकी है। इसलिए मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। फिलहाल रोहित राजपूत न्यायिक हिरासत में जेल में है। मामले में युवती के परिजन इसे सीधे तौर पर हत्या का मामला बता रहे हैं जबकि पुलिस भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 306 का मामला कायम कर रखा है। इसमें वीडियो के आधार पर युवती को ब्लैकमेल करने का आरोप भी गार्डन संचालक पर लगा हुआ है। हाईकोर्ट ने यह माना है, कि मौके पर परिस्थितियां गंभीर थीं, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर डायरी पेश की गई है। प्रकरण में मृतिका के फोटो और होटल के सीसीटीवी कैमरे से संबंधित प्रमाणों पर भी स्थिति असंतोषजनक है। इसलिए विवेचना अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की निष्पक्षता सहित अनेक बिंदु पर जवाब संतोषजनक नहीं हैं।

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