की अवधि के लिए बालाघाट जिले की निष्पादन से शेष रही 62 मदिरा दुकानों का वर्ष
2019-20 में प्रचलित 19 समूहों में ई-टेंडर के माध्यम से निष्पादन किया जायेगा। वर्ष
2022-23 में जिले की समस्त मदिरा दुकाने कम्पोजिट शाप होगी अर्थात इन पर देशी एवं विदेशी मदिरा दोनों ही विक्रय के लिए उपलब्ध रहेगी। परंतु ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी दुकान जो वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा दुकान थी, पर देश के बाहर से आयातित(BIO) मदिरा के विक्रय की अनुमति नहीं होगी।
जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार उरांव ने बताया कि मदिरा दुकानो के निष्पादन के लिए ई-टेंडर प्रपत्र आनलाईन 09 फरवरी से 15 फरवरी 2022 को दोपहर 01 बजे तक जमा किये जा सकते है। आनलाईन जमा ई-टेंडर प्रपत्र 15 फरवरी 2022 को दापेहर 02 बजे खोले जायेंगें। ई-टेंडर के माध्यम से निष्पादित होने वाली मदिरा दुकानों के एकल समूहों के संबंध में आवश्यक जानकारी, प्रक्रिया, शर्तें एवं अन्य जानकारी NIC के पोर्टल http://mptenders.gov.in एवं आबकारी विभाग की वेवसाईट http://excise.mp.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। ई-टेंडर द्वारा NIC के पोर्टल http://mptenders.gov.in पर आफर दे सकते है।
