श्योपुर, 31 जनवरी 2022
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी एवं पंजीयन के संबध में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्देश दिये कि गेहूं उपार्जन से संबंधित सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होने कहा कि किसान पंजीयन एवं समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी हेतु प्राप्त समस्याओं के निराकरण एवं पर्यवेक्षण हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। इस समिति में जिला आपूर्ति अधिकारी सदस्य, सचिव रहेंगे। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री राजेश शुक्ल, अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह, एसडीएम श्री लोकेन्द्र सरल सहित जिला आपूर्ति अधिकारी, कृषि विभाग, सहकारिता, वेयरहाउस, नॉन, कृषि उपज मंडी, ई-गवर्नेस, कृषि, मार्कफेड, भू-अभिलेख, एनआईसी आदि विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा कि 05 फरवरी से किसानों के पंजीयन का कार्य शुरू होगा। इसके लिए 38 पंजीयन केन्द्र बनाये गये है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 05 मार्च 2022 तक चलेगी। जिलें में 49 खरीदी केन्द्र बनाये गये है। उन्होने कहा कि किसान पंजीयन हेतु उत्तरदायित्व एवं पंजीयन में तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए जिला सूचना अधिकारी एनआईसी एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए जिला स्तरीय कन्ट्रोलरूम की स्थापना की गई है। उन्होने कहा कि समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए किसानों को 38 स्थानों पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। किसान स्वयं भी अपने एड्रायड फोन से पंजीयन कर सकतें है। कियोस्क, लोकसेवा केन्द्र एवं सायबर कैफे के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने पर शासन द्वारा 50 रूपयें शुल्क निर्धारित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 05 फरवरी से 05 मार्च 2022 तक पंजीयन किया जायेगा। इस बार किसानों को नई सुविधा दी गई है कि किसान किस सेंटर पर अपनी उपज बेचना चाहते है तथा किस तारीख को उपज लेकर जायेगे, यह तय करने की सुविधा किसानों को दी गई है। किसान रजिस्ट्रेशन के समय इन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकतें है। पंजीयन कराते समय किसानों को कुछ दस्तावेज लगाने होगे, जिनमें जमीन की किताब, आधारकार्ड एवं बैंक अकाउट की पासबुक, बैंक अकाउट से आधारकार्ड लिंक होना चाहिए। यह अतिमहत्वपूर्ण है, अगर बैंक खाते से आधारकार्ड लिंक नही है तो भुगतान में देरी हो सकती है। जिन किसानों के खातें और आधार लिंक न हो तो वह रजिस्ट्रेशन से पूर्व अपने खाते आधार से लिंक करा ले। पंजीयन के लिए जरूरी है कि भू अभिलेख में दर्ज खाते, खसरा, आधारकार्ड का मिलान होना चाहिए। विसंगती होने पर संबंधित तहसील कार्यालय से सुधार कराया जा सकता है।
