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आईएसबीटी के बाहर मनमर्जी सवारियां भरने वाली बसों पर आरटीओ ने ठोका 10 हजार जुर्माना

कलेक्टर के आदेश के बाद सख्ती, शहर के कई ठिकानों पर नजर 

जबलपुर। अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) के बाहर मनमर्जी से बसों में सवारियां भरने वाले बस ऑपरेटर्स पर आरटीओ ने 10 हजार का जुर्माना ठोका। दरअसल, कलेक्टर इर्लयाराजा टी ने आईएसबीटी का निरीक्षण करने के बाद सख्ती बरतने के आदेश दिए थे। आरटीओ संतोष पाल व टीआई रीना पांडे शर्मा ने हिदायत के बाद नियम का पालन न करने वाली बसों पर कार्रवाई की। इसके अलावा शहर के बीच पुराने बस स्टैंड व अन्य स्थानों पर नजर रखी जा रही है जहां से सवारियां भरी जाती हैं। आरटीओ व पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का सोमवार को ऐसा असर रहा, कि सुबह से बीटी के बाहर बस का इंतजार करती सवारियां तो नजर आईं, लेकिन एक भी बस खड़ी नहीं रही। बताया गया कि जबलपुर से रीवा-इलाहाबाद जा रही बस क्रमांक-एमपी-17.पी.1440 तथा मिर्जा ट्रेवल्स की बस क्रमांक-यूपी-65 एफ टी 9995 जो कि प्रतिबंध के बावजूद दीनदयाल चौक के पास से सवारियां बैठा रहीं थी उन्हें पकड़कर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के बाद अन्य दिनों की अपेक्षा आईएसबीटी के अंदर का नजारा बदला हुआ था। पिट पर खड़ी बसों के सामने सवारियों की खासी चहल-पहल दिखाई दे रही थी। वहां दीनदयाल चौक पर माढ़ोताल थाना पुलिस द्वारा लगातार अनाउंसमेंट करके बीटी के बाहर खड़ी सवारियों को अंदर जाकर बस में बैठने के लिए कहा जाता रहा। इससे स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस ली।

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