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श्रम कर्मकार मंडल की विवाह सहायता देने में विलंब का मामला 06 जनपद पंचायतों के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी

कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत श्रम कर्मकार मंडल की विवाह सहायता योजना की राशि तय समय सीमा में प्रदाय नहीं किये जाने के कारण 06 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न विरूद्ध सेवा देने में विलंब के लिए 250 प्रति दिन की दर से जुर्माना लगाया जाये।म.प्र.शासन श्रम विभाग की जन कल्याणकारी योजनायें कर्मकार कल्याण मण्डल एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना-2018 के सुचारू रूप से संचालन के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरपालिका अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी घोषित किया गया है। म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 के तहत श्रम विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को समय सीमा में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कर्मकार मण्डल की विवाह सहायता योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की पुत्री के लिये देय 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि विलंब से प्रदाय किये जाने के कुल 09 प्रकरणों के लिये जिले की 06 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के लिए कलेक्टर डॉ मिश्रा द्वारा उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।






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