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खाद्य विभाग ने 05 प्रकरण दर्ज कर 10750 रूपये की सामग्री की जप्त

खरगोन 01 फरवरी 2022। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी के निर्देशन 


में खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल प्रभारी जिला आपूर्ति 

अधिकारी श्री भारत सिंह जमरे एंव श्री कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी 

श्री 

मो. आकिब खान द्वारा गत दिवस सोमवार को शहर के विभिन्न 

क्षेत्रों में घरेलू गैस सिंलेडरों का व्यासायिक उपयोग करने वालों पर 

कार्यवाही की गई। जांच दल द्वारा बावड़ी बस स्टेण्ड मेसर्स नटराज 

होटलमेसर्स गणेश होटलकपास मंडी रोड़ मेसर्स अंबिका स्वीट्स 

एवं 

सनावद रोड मेसर्स गौरव दूध डेयरी और मेसर्स चस्खा होटल से 1-

1 घरेलू गैस टंकी एवं भट्टी सहित कुल 5 घरेलू गैंस सिलेण्डर भट्टी 

मय रेग्यूलेटर नली के साथ जप्त किया है। इन होटलों के विरूद्ध 

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण 

दर्ज 

किया गया। जांच दल द्वारा 05 प्रकरण दर्ज कर कुल 10750 रूपये 

किमत की सामग्री जप्त हैं।





*सम्पूर्ण समाचारो के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा समाचार का माध्यम मध्य प्रदेश जनसम्पर्क है
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