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पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट से लौटा मामला,अब हाईकोर्ट फिर करेगा सुनवाई

चार बार सुनवाई टालने के बाद एसएलपी सुनकर सुप्रीम निर्देश 

हाईकोर्ट पहले ही कर चुका है दखल देने से इंकार

 जबलपुर। त्रिस्तरीय पंचायतराज आम निर्वाचन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर एक बार फिर से चीफ जस्टिस ऑफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को ही सुनवाई कर निर्णय देने कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसम्बर बुधवार को पांचवी बार सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चार बार सुनवाई टल चुकी थी। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण नहीं करने को चुनौती देने रिट पिटीशन दाखिल कर रखी है। इस पर साल 2014 के आरक्षण आधार पर बिना रोटेशन निर्वाचन कराने वाली याचिका पर हाईकोर्ट दखल देने से इंकार कर चुका है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दोबारा सुनवाई कर मेरिट आधार पर निर्णय सुनाने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी की सुनवाई के बाद दिए आदेश में महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगा दी गई रोक का उल्लेख भी आज के आदेश में किया है।

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