अमखेरा की जमीनें अहस्तांतरणीय, न प्लाट बिकेंगे और न नामांतरण हो सकेगा
टीएंडसीपी और नगर-निगम से परमीशन लिए बगैर हो रही थी प्लाटिंग
जबलपुर।
नाबालिग छात्र से रेप के आरोप में गिरफ्तार गुलाम के पिता और शहर के भूमाफिया के रूप में चर्चा में आए कांग्रेस नेता हामिद हसन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसडीएम अधारताल नम: शिवाय अरजरिया ने हामिद हसन पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। नगर निगम की बिना सक्षम अनुमति लिये तथा नगर एवं ग्राम निवेश से बिना अभिविन्यास स्वीकृत कराये अवैध प्लाटिंग कर भू-खण्ड बेचे जाने की मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुये मौजा अमखेरा के खसरा नम्बर 129/4/1/1 की दो भागों में हामिद हसन पिता मोहम्मद साबिर महतो निवासी दक्षिण मिलौनीगंज के नाम पर दर्ज 63 हजार 400 वर्गफुट जमीन को अहस्तांतरणीय घोषित कर दिया है। एसडीएम ने ग्राम बैतला में भी हामिद हसन पिता साबिर महतो के नाम दर्ज करीब 15 एकड़ भूमि को राजस्व रिकार्ड में अहस्तांतरणीय दर्ज करने का आदेश पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी अधारताल ने यह कार्रवाई अतिरिक्त तहसीलदार अधारताल एवं बैतला के पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर की है। न्यायालय एसडीएम के अनुसार अतिरिक्त तहसीलदार अधारताल द्वारा मौजा अमखेरा पटवारी हल्का नम्बर 80 की खसरा 129/4/1/1 की कुल 0.589 हेक्टेयर यानि 63 हजार 400 वर्गफुट भाग पर अवैध प्लाटिंग किये जाने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
अवैध कॉलोनी बनाना थी
अतिरिक्त तहसीलदार ने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि भूमि स्वामी हामिद हसन पिता मोहम्मद साबिर महतो द्वारा नगर निगम की सक्षम अनुमतियां प्राप्त किये बगैर तथा नगर एवं ग्राम निवेश अभिविन्यास स्वीकृत कराये बिना भूमि को खण्ड-खण्ड कर बेचा जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अवैध कॉलोनी के निर्माण होने की संभावना है। प्रतिवेदन में कहा गया था कि छोटे-छोटे भू-खण्डों के रूप में भूमि का विक्रय कर अवैध प्लाटिंग करने से सड़क एवं नाली का रकवा सुरक्षित रखा जाना आवश्यक हो गया है।
पहले वैध दस्तावेज लाइए
अतिरिक्त तहसीलदार से प्राप्त इस प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी अधारताल द्वारा भूमि स्वामी द्वारा कॉलोनी निर्माण से संबंधित वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने तक भूमि को अहस्तांतरणीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है तथा भूमि स्वामी को कालोनाइजर लाइसेंस, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विकास अनुज्ञा, नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिविन्यास तथा रेरा में पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करने का नोटिस जारी करने के निर्देश अतिरिक्त तहसीलदार अधारताल को दिए हैं। छोटे-छोटे भूखंड कर दिए अनुविभागीय अधिकारी अधारताल ने अधारताल तहसील के ग्राम बैतला के पटवारी हल्का नम्बर-01 खसरा नम्बर 189/1 की हामिद हसन पिता साबिर मेहतो के नाम दर्ज लगभग 15 एकड़ भूमि को भी पटवारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अहस्तांतरणीय भूमि दर्ज करने का आदेश पारित किया है। पटवारी के प्रतिवेदन में कहा गया था कि इस भूमि को छोटे-छोटे भूखण्डों में काट कर हामिद हसन द्वारा बेचा गया है।
कॉलोनी सेल से कराई एफआईआर
इस मामले में उसके विरूद्ध नगर निगम जबलपुर के कॉलोनी सेल की ओर से अधारताल थाने में 3 फरवरी 2018 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अनुविभागीय अधिकारी ने एफआईआर दर्ज होने की वजह से नगर निगम जबलपुर से अभिमत प्राप्त होने तक इस भूमि को राजस्व अभिलेखों के अहस्तांतणीय दर्ज करने के आदेश नायब तहसीलदार गोरखपुर को दिए हैं।