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पार्षद प्रत्याशी की खर्च सीमा तय,3.75 से 8.75 लाख तक खर्च कर सकेंगे

प्रचार में अंधाधुंध धन के उपयोग पर पाबंदी, निर्वाचन कार्यालय में देना होगा हिसाब

 भोपाल। चुनावों में बेतहाशा रुपए खर्च कर अपने धनबल का उपयोग कर चुनाव जीतते आ रहे पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए है कि खर्च का लेखा-जोखा स्थानीय निर्वाचन कार्यालय को देना होगा। इस बार नगरीय निकाय चुनावों में पार्षद पद के प्रत्याशी 8 लाख 75 हजार रुपए से अधिक राशि चुनावों में खर्च नहीं कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार नगरीय निकाय चुनावों में पार्षदों के लिए चुनावी खर्च की लिमिट तय की है।

 प्रचार में अंधाधुंध खर्च पर पहली बार लगी पाबंदी

 मध्यप्रदेश में विधायकों और सांसदों के लिए तो चुनावी खर्च की सीमा पहले से तय है लेकिन नगरीय निकायों और पंचायतों के लिए अभी तक चुनावी खर्च की कोई सीमा तय नहीं की गई थी। वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी चुनावों में अनलिमिटेड धन खर्च कर सकते थे। चुनावी प्रचार में भोपुओं के शोर, प्रचार वाहन, उम्मीदवार के समर्थन में वाहनों की लंबी रैलियों से लेकर उम्मीदवार का प्रचार का काम देख रहे एजेंट, मतदान केन्द्रों पर लगे प्रतिनिधि से लेकर हर कार्यकर्ता को उम्मीदवार अपने धन बल से खुश रखते थे। चूंकि खर्च की सीमा तय नहीं थी इसलिए मनमाना खर्च ये उम्मीदवार करते थे, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर पाबंदी लगा दी है।

 महापौर पद के लिए 35 लाख तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

 राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है। इसके पहले महापौर एवं अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के व्यय लेखा का संधारण किया जाता था। रिटर्निग आफीसर कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा संधारण पर्यवेक्षण के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिये गए हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले निकाय में 8.75 लाख, 10 लाख से कम आबादी वाले निकाय में 3.75 लाख रुपए खर्च की सीमा तय की गई है। वहीं एक लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका में 2.50 लाख, 50 हजार से एक लाख तक आबादी वाली नगर पालिका में 1 .50 लाख एवं 50 हजार से कम आबादी वाली नगर पालिका में 1 लाख रूपए खर्च कर सकेंगे। नगर परिषदों में खर्च की सीमा 75 हजार रुपए तय की गई है। महापौर पद के प्रत्याशी के खर्च सीमा10 लाख से अधिक आबादी में35 लाख और 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में 15 लाख रुपए खर्च की सीमा निर्धारित की गई है।

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