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भरतपुर में धारा 144 लागू


भरतपुर के बुध की हाट में दो पक्षों के बीच पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने मंगलवार देर रात से भरतपुर में धारा 144 लागू कर दी है। वहीं घटना प्रभावित क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जिले में धारा 144 लागू होने के बाद किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली और भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजन करने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति अपने घर की छत, दुकान या मकान परिसर में पत्थर या बोतल आदि का संग्रह करते पाया गया तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।बुध की हाट क्षेत्र में सोमवार की देर रात दो समुदाय आपस में भिड़ गए। जिसके बाद दोनों पक्षों ने जमकर एक दूसरे पर पत्थर और कांच की बोतलों से हमला कर दिया। हमले में एक राहगीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 2013 में भी दोनों समुदायों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी मामले के पांच आरोपी सोमवार को बरी होकर घर आए थे। ऐसे में वे लोग जश्न मना रहे थे। आरोप है कि उन्होंने डीजे और ढोल बजवाए और दूसरे पक्ष को चैलेंज किया। उसके बाद उन्होंने दूसरे पक्ष के घरों पर कांच की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। जिसके बाद दूसरे पक्ष ने भी पत्थरबाजी की।दोनों पक्षों में करीब आधा घंटे तक पत्थरबाजी हुई। लोगों ने इस विवाद के चलते एक धार्मिक स्थल पर भी पथराव कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।





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