रायसेन, 29 अप्रैल 2022
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर विभिन्न अपराधों में आरोपी शुभम नायक पिता इंदल सिंह नायक निवासी वार्ड क्रमांक-10 शांति नगर मण्डीदीप जिला रायसेन को तीन माह के लिए रायसेन जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2016 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। आरोपी के ऊपर मारपीट, अवैध हथियार सहित अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी शुभम नायक को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से तीन माह के लिए निष्कासित किया गया है।
इसी प्रकार विभिन्न अपराधों में आरोपी विपिन जैन पिता छगनलाल जैन निवासी वार्ड क्रमांक-12 इंद्रा नगर मण्डीदीप जिला रायसेन को तीन माह के लिए रायसेन जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2011 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। आरोपी के ऊपर विभिन्न अपराधों में 20 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी विपिन जैन को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से तीन माह के लिए निष्कासित किया गया है।

