बुरहानपुर/5 फरवरी 2022/- उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट पीटीशन क्र. 539/2021 गौरव कुमार बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिये गये दिशा निर्देशानुसार कोविड-19 के कारण माता-पिता की मृत्यु के मामलों में उनके आश्रित बच्चों को चिन्हित कर एक्सग्रेशिया प्रतिकर की राशि प्रदान कराये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
ऐसे कोई पात्र आवेदनकर्ता जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 से हुई है और वे आवेदन नहीं कर पायें है अथवा ऐसे असंतुष्ट हितग्राही/आवेदनकर्ता जिनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन किन्ही कारणों से अस्वीकृत किये गये हैं, तो उनकी ओर से भी इस हेतु शासन की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जिला प्रशासन बुरहानपुर, महिला बाल विकास विभाग अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय बुरहानपुर के माध्यम से एक्सग्रेशिया/प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कोई भी हितग्राही इस संबंध में प्रशासन द्वारा संचालित योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित न हो, इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है।
