उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1939 के अंतर्गत पंजीयन योग्य दस्तावेजों के पंजीयन के समय पृथक से पटवारी प्रतिवेदन लिये जाने का प्रावधान नहीं है। उप पंजीयक किसी भी विलेख का पंजीयन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीयन करता है। उसके द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन विलेख में वर्णित तथ्यों, यथा ऋण पुस्तिका, विक्रय भूमि का कम्प्यूटराईज्ड खसरा, नक्शा एवं विक्रय की जा रही भूमि के स्थल का फोटो प्राप्त किया जाता है, जिसके बाद पंजीयन की प्रक्रिया की जाती है, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुरुप एवं विधि सम्मत है। जिसके परिपालन में कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
विलेखों के पंजीयन के लिये अब नहीं होगी पटवारी प्रतिवेदन की अनिवार्यतः कलेक्टर श्री मिश्रा ने जारी किया आदेश
February 18, 2022
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