रायसेन, 04 फरवरी 2022
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग विनिर्माण इकाई स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रू तक एवं सेवा/व्यवसाय हेतु एक लाख से 25 लाख रू तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रू से कम होना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान एवं सीजीटीएमएसई फीस का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
