उप संचालक कृषि एवं अधिसूचित अधिकारी श्री राजेश खोब्रागड़े ने नियमों का उल्लंघन कर उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय किये जाने के कारण किरनापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम कान्द्रीकला के मेसर्स प्रतीक कृषि केन्द्र का उर्वरक व्यवसाय तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। मेसर्स प्रतीक कृषि केन्द्र के संचालक श्री प्रतीक चोले को 30 दिनों के भीतर उर्वरक के बचत स्कंध का विक्रय करने का समय दिया गया है।
कृषि विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र ककोड़िया द्वारा 05 फरवरी 2022 को कान्द्रीकला
के मेसर्स प्रतीक कृषि केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान
केन्द्र में ईफको कंपनी का 2.70 मिट्रीक टन यूरिया एवं 4.5 मिट्रीक टन डीएपी तथा
एनएफएल कंपनी का 8.55 मिट्रीक टन यूरिया का अवैध भंडारण पाया गया। केन्द्र के प्रो.
श्री प्रतीक चोले द्वारा उर्वरक के क्रय-विक्रय एवं भंडारण के किसी भी प्रकार के दस्तावेज
उपलब्ध नहीं कराये गये। निरीक्षण में पाया गया कि मेसर्स प्रतीक कृषि केन्द्र में यूरिया
एवं
डीएपी का पंजीयन प्रमाण पत्र में अनुमोदित स्त्रोत प्रमाण पत्र के अलावा अन्य से उर्वरक
प्राप्त कर व्यवसाय किया जा रहा है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक
नियंत्रण आदेश का उल्लंघन है। जिसके कारण मेसर्स प्रतीक कृषि केन्द्र कान्द्रीकला का
उर्वरक व्यवसाय लायसेंसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

