नर्मदापुरम/23,फरवरी,2022/ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा मध्यप्रदेश जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में जन्म / मृत्यु की घटना 30 दिवस पश्चात से 1 वर्ष की अवधि के अंदर के प्रकरणों में शपथ पत्र एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने पर जिला रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु द्वारा नियमानुसार पंजीयन करने के लिए अनुज्ञा प्रदान की जाती है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका नर्मदापुरम अंतर्गत आवेदक वीरेन्द्र चौघरी पिता सुरेश कुमार चौधरी की पुत्री कुमारी पावनी के मत्यु पंजीयन के एक प्रकरण में अनुज्ञा प्रदान की गई है।
जन्म-मृत्यु पंजीयन के 1 प्रकरण में अनुज्ञा जारी
February 23, 2022
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