किसानो के लिए पंजीयन व्यवस्था
किसान स्वयं के मोबाइल अथवा कम्प्यूटर से पंजीयन के लिए निर्धारित लिंक पर जाकर, ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, पूर्व वर्षों की भांति सहकारी समिति, एसएचजी, एफपीओ, एफपीसी द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर जाकर पंजीयन की निशुल्क व्यवस्था की गई है। किसानों को 50 रूपए सशुल्क के साथ पंजीयन व्यवस्था के लिए एमपी ऑनलाईन कियोस्क पर, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क पर, लोक सेवा केन्द्र पर एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे से किया जा सकता है।
पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसानों द्वारा पंजीयन के लिए भू-स्वामी किसान को भूमि संबंधी दस्तावेज, किसान का आधार कार्ड, आधार नम्बर से पंजीकृत मोबाइल नम्बर एवं अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र दस्तावेज आवश्यक होंगे। सिकमी एवं वन पट्टाधारी किसानों को वनाधिकार पट्टाधारी,सिकमीदार किसानों को आधार कार्ड, आधार नम्बर से पंजीकृत मोबाइल नम्बर, वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति दस्तावेज आवश्यक होंगे।
आधार से बैंक खाता और मोबाइल नम्बर को लिंक कराकर अपडेट रखें किसान
किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में सीधे प्राप्त होगा। अत: आवश्यक है कि किसान अपने आधार नम्बर से बैंक खाता और मोबाइल नम्बर को लिंक कराकर अपडेट रखें। असुविधा से बचने के लिए किसान पंजीयन एवं उपज विक्रय के समय समस्त संबंधित दस्तावेज साथ लायें। आधार नम्बर से बैंक खाता और मोबाइल नम्बर को लिंक कराकर अपडेट रखें ताकि भुगतान में सुविधा हो।
दर्ज रकबे, फसल एवं फसल की किस्म के आधार पर किया जाएगा पंजीयन
किसानो का पंजीयन गिरदावरी किसान एप में दर्ज रकबे, फसल एवं फसल की किस्म के आधार पर किया जाएगा। गिरदावरी किसान एप में दर्ज जानकारी से संतुष्ट न होने पर पंजीयन के पूर्व किसान को भूमि, बोई फसल एवं फसल की किस्म आदि में संशोधन के लिए गिरदावरी एप में दावा आपत्ति करना होगी। आपत्ति का निराकरण होने पर पंजीयन किया जा सकेगा। कृषक, अनुमोदित उपार्जन केन्द्रों की सूची MPONLINE/CSC/लोक सेवा केन्द्र एवं साइबर कैफे पर www.mpeuparjan.nic.in पर देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत, समस्या होने पर किसान सीएम हेल्पलाइन 181 पर सम्पर्क कर सकते है।

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