रांझी थाना में दर्ज की गई थी दो एफआईआर
जबलपुर। मस्ताना चौक रांझी निवासी 16 वषर्ाीय छात्र को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पांचों आरोपियों को रांझी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कक्षा 11वीं की छात्र ने मंगलवार दोपहर अपने घर में कैरोसिन डालकर आग लगा ली थी, जिसकी मेडिकल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में हुए पोस्टमार्टम के बाद छात्र का शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। छात्र के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रताड़ना, ब्लैकमेल, धमकी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
24 सितम्बर को की गई थी रिपोर्ट
आला अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने प्रकरण में त्वरित जांच की जिसमें यह बात भी सामने आई है कि 24 सितम्बर 2021 को इसी मामले से संबंधित रांझी थाना में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं थीं। सुसाइड करने वाली छात्र के नाबालिग दोस्त की शिकायत पर लड़की के पिता (ऑटो चालक) के विरूद्ध धारा 294, 324, 452,506 एवं एससीएसटी एक्ट अपराध की पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसका न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया था। इसी तरह 24 सितम्बर को नाबालिग लड़की रात में करीब 8:30 बजे घर से बिना बताए गायब हो गई। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 363 का अपराध दर्ज किया था। दो दिन बाद लड़की के दस्तायब होने पर धारा 164 के बयान लिए गए जिसमें उसने बताया था कि स्कूल से लेट आने पर पिताजी की डांट के कारण घर छोड़कर रेल्वे स्टेशन जबलपुर चली गई थी। इस मामले में पुलिस को यह भी पता चला था कि नाबालिग लड़की और नाबालिग लड़का आपस में दोस्त थे।