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भू-माफिया कज्जू उर्फ कदीर गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

11 महीने से था फरार, एसपी ने घोषित किया था 10 हजार का ईनाम 

जबलपुर। भू-माफिया और दर्जनों अपराधिक मामलों में फरार कज्जू उर्फ कदीर खान को अधारताल पुलिस ने 11 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया। कज्जू पर एसपी ने 10 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी दहशत कम करने पुलिस ने सड़क पर जुलूस निकाला, हालांकि पुलिस ने जुलूस से इंकार कर कहा कि वाहन कुछ दूर पर खड़ा होने के कारण पैदल ले जाया गया फिर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। भू-माफिया कज्जू उर्फ कदीर ने जमीनों पर कब्जा कर अवैध कॉलोनी बनाकर प्लाट बेचकर लोगों को करोड़ों की चपत लगाई, वहीं कई मामलों में लम्बे समय से फरार था। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर पुलिस ने जिला प्रशासन व नगर निगम के अमले के साथ कज्जू के निर्मार्णाधीन ड्यूपलेक्स जमींदोज कर दिए थे। 

कलेक्टर ने जारी किया एनएसए वारंट............ 

अधारताल टीआई शैलेष मिश्र ने बताया कि शातिर बदमाश कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर खान निवासी आदर्श कालोनी कुरैशी मार्बल के पीछे अधारताल पिछले 11 महीने से फरार था। इस भू-माफिया पर 22 अपराध हत्या प्रयास, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, मारपीट और धोखाधड़ी आदि के दर्ज हैं। मूल अपराध में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने शनिवार 11 दिसंबर को उसका एनएसए का प्रतिवेदन एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा के सामने पेश कराया था। वहां से एनएसए का वारंट जारी करने के बाद पुलिस ने इस मामले में भी उसे गिरफ्तार किया।

 बिना अनुमति कॉलोनी बनाकर बेच डाले प्लॉट.................

. कज्जू उर्फ कदीर ने गुरदा में खसरा न. 17/1 , 17/2, 27, 52, 56/1, 56/3, 57/1, 58/2, 59, 65, 88/1, 89/1, 117, 121/1, 125, 148 की जमीन पर अवैध कॉलोनी बनाकर प्लाटिंग की जा रही थी। आरोपी के पास मप्र नगर पालिका कालोनाइजर रजिस्ट्रीकरण र्निबधन एवं शर्तों नियम 1998 का लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा उसने नजूल सीलिंग विभाग से एनओसी भी नहीं ली और न ही कॉलोनी विकास की अनुमति ली थी। आरोपी के खिलाफ 10 जनवरी 2021 को अधारताल में एफआईआर दर्ज की गई थी।

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