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बिग बाजार पर उपभोक्ता फोरम ने ठोका 10 हजार का जुर्माना

अमूल बटर के पैक का अधिक मूल्य लेने पर चला कानून का डंडा
जबलपुर। बटर (मख्खन) पैक का निर्धारित अधिकतम मूल्य से मात्र 32 रुपए ज्यादा दाम वसूलना साउथ ऐवेन्यू मॉल स्थित बिग बाजार को काफी महंगा पड़ गया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार पर इसके लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। मामला कार्यशैली में सेवा की कमी से जुड़ा है। इस पर फोरम ने न सिर्फ अधिक वसूली गई कीमत 8 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने कहा है बल्कि ग्राहक को हुई मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपए अदा करने का आदेश बिग बाजार प्रबंधन को दिया है। इस मामले पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव तथा सदस्य नागेंद्र चौरसिया ने सुनवाई के दौरान पाया कि बिग बाजार प्रबंधन ने इस मामले में धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सेवा में कमी की है। दरअसल, जीसीएफ स्थित वैद्यनाथन नगर निवासी अमित कुमार शर्मा ने पिछले साल 20 जनवरी को बिग बाजार से सौ ग्राम बटर का पैक खरीदा था। इस पैकेट में एमआरपी 68 रुपए लिखी हुई थी जबकि अमित कुमार शर्मा से इसका दाम सौ रुपए वसूला गया था जो कि 32 रुपए अधिक रहा। अधिक वसूला गया दाम जब अमित कुमार शर्मा ने वापस मांगा तो बिग बाजार प्रबंधन द्वारा उनसे अभद्रता कर दी गई। इससे व्यथित अमित कुमार ने मामला जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ले जाकर यहां अधिवक्ता मनीष मिश्र के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत कर दिया, जिस पर यह आदेश जारी किया गया।
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